औरंगाबाद जिले में संचालित सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान 20 जून 2022 तक बंद रखने का आदेश


   

औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी, संग्राम सिंह ने बताया कि अपरिहार्य कारणवश जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों, संचालकों व निदेशकों को आदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में 20 जून 2022 तक कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं किया जाय। 



उक्त अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित करते हुए पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक/संचालक/निदेशक के विरुद्ध आदेश अवहेलना के आरोप में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।इसकी जानकारी जिला सूचना जन संपर्क पदाधिकारी औरंगाबाद ने दी है ।